SEBI ने एक बार फिर सभी शेयर धारकों और म्युचुअल फंड निवेशकों के लिए सूचना जारी की है।

जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक के खाते में कम से कम 1 nominee जुड़ा हुआ होना चाहिए।

अगर कोई भी ग्राहक 31 दिसंबर से पहले नॉमिनेशन नहीं करता है, तो उसका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।

जिसके बाद उस व्यक्ति को बैंक से लेन-देन करने और भुगतान में दिक्कतें आ सकती है।

किसी स्थिति में खाताधारक की मृत्यु हों जाने पर नॉमिनी द्वारा उसके खाते से बैंकिंग की जा सकती है।

इनकम टैक्स विभाग ने भी साल 2022-23 के टैक्स भरने के लिए 31 दिसंबर को अंतिम तिथि निर्धारित किया है।

अगर आप बैंक लॉकर का उपयोग करते हैं तो आपको भी 31 दिसंबर से पहले एग्रीमेंट पर साइन करना होगा।

जिन ग्राहकों ने पूरे साल UPI से भुगतान नहीं किया है, उनकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी जाएगी।

टैक्स रिटर्न से संबंधित अधिक जानकारी के लिए स्वाइप करें